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रोहिणी कोर्ट ने बेटी से दुष्कर्म के दोषी पिता को 20 साल की सजा सुनाई

रोहिणी कोर्ट ने बेटी से दुष्कर्म के दोषी पिता को 20 साल की सजा सुनाई

14 साल की नाबालिग पीड़िता को मिलेगा 10.5 लाख मुआवजा, DCW की सिफारिश पर अदालत का आदेश

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🧑‍⚖️ क्या है मामला?रोहिणी कोर्ट ने एक पिता को अपनी नाबालिग बेटी से दुष्कर्म के मामले में दोषी करार देते हुए 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। यह मामला पिता-बेटी के रिश्ते को कलंकित करने वाला है।
💰 जुर्माना और मुआवजाअदालत ने दोषी पिता पर ₹10,000 का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न भरने पर उसे 15 दिन की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। पीड़िता को ₹10.5 लाख का मुआवजा देने का आदेश दिया गया है।
👧 पीड़िता की स्थितिपीड़िता घटना के समय लगभग 14 साल की थी। अदालत ने माना कि यह मामला बेहद संवेदनशील और मानसिक रूप से पीड़िता को गहरा आघात पहुंचाने वाला है।
🏛️ अदालत की टिप्पणीअतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अजय नागर ने कहा कि समाज में इस प्रकार की घटनाएं बढ़ रही हैं, और ऐसे मामलों में कड़ी सजा जरूरी है ताकि समाज में संदेश जाए।
📑 किस आधार पर मिला मुआवजा?दिल्ली महिला आयोग की सिफारिश पर अदालत ने पीड़िता को दिल्ली विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से ₹10.5 लाख मुआवजा देने का आदेश दिया।

🗣️ Public Opinion:
“ऐसे अपराधियों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। बेटियों की सुरक्षा सर्वोपरि है।” — रश्मि चौधरी, नोएडा
“कोर्ट का फैसला मिसाल बनना चाहिए ताकि समाज में ऐसे अपराध करने वालों को डर लगे।” — यशवंत शर्मा, दिल्ली

⚠️ Disclaimer:
यह समाचार न्यायिक आदेशों और कोर्ट रिकॉर्ड्स पर आधारित है। इस वेबसाइट का उद्देश्य किसी की छवि को धूमिल करना नहीं है।

Paras Jelloha

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